छत्तीसगढ़ में अब हर दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, गुमटी से लेकर मॉल तक लागू नया नियम
Trade License Rule in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने अब राज्य की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद यह नियम पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू हो गया है।इस नए प्रावधान के तहत गुमटी, ठेला, छोटी दुकान से लेकर बड़े…

