CG land guideline rates U-turn: छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों में हुई बढ़ोतरी पर साय सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में मिले सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई। जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में फैसला लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन होगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

CG land guideline rates U-turn: मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान
इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान लागू किए हैं। अब बेसमेंट और पहले माले पर 10 प्रतिशत तथा दूसरे तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस फैसले से मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी।
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बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा
CG land guideline rates U-turn: बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान हटा दिया गया। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग काफी समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को तेजी मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

